अपहरण, फिरौती में कुख्यात इंद्र गुर्जर को उम्रकैद
हिसार, 5 सितंबर (हप्र)
फल कारोबारी का अपहरण कर दस लाख रुपये की फिरौती वसूलने के करीब 13 माह पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर हुड्डा की अदालत ने कुख्यात ढाणी श्यामलाल निवासी इंद्र गुर्जर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सबूतों के अभाव में उसके दो साथियों को अदालत ने बरी कर दिया। इंद्र गुर्जर पर करीब 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बारे में शहर थाना पुलिस ने 2 अगस्त, 2016 को पीएलए निवासी सुनील बजाज की शिकायत पर इंद्र गुर्जर व उसके साथी सुनील व सोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी श्कायत में उन्होंने बताया था कि इंद्र गुर्जर ने 2 अगस्त, 2016 को सुबह करीब 11 बजे अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर सब्जी मंडी में आया। वहां पर उसने अपनी कार सुनील की कार के आगे लगा दी और उसका अपहरण कर लिया। उसने सुनील से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगी और दस लाख रुपये वसूल लिए तथा बाकी 15 लाख रुपये बाद में देने की बात कहकर छोड़ दिया। इसके बाद आईजी की विशेष टीम ने विकास नगर अंबेडकर कॉलोनी की तरफ से बाइक पर आ रहे इंद्र गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया।